विधवा पेंशन योजना हरियाणा
हरियाणा की राज्य सरकार (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) ने महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार हरियाणा में निराधार और विधवा महिलाओं (एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना में सरकार विधवा को प्रति माह1600 रुपये ने की पेंशन देती है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इस समाज कल्याण योजना शुरू करके राज्य की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विधवा महिलाएं जो किसी भी सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं और जो भी राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं वे इस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं होंगे। राज्य सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है और यह योजना आर्थिक रूप से निराश्रित और विधवा महिलाओं की सहायता करती है जो सीधे उनकी जिंदगी को आसान बनाने में मदद करती हैं।
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लाभ
- हरियाणा में बेसहारा और विधवा महिलाओं (महिला जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है) के लिए वित्तीय सहायता का लाभ
- सरकार विधवा को 1600 रुपये प्रति माह पेंशन देगी।
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक को पति, माता-पिता और बेटे के बिना विधवा या निराश्रित महिला होनी चाहिए।
- आवेदक महिलाएं 18 वर्ष की आयु और उससे ऊपर की होनी चाहिए।
- सभी स्रोतों से आवेदक की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के नीचे होनी चाहिए।
- आवेदक शारीरिक / मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित होना चाहिए।
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड अगर कोई हो
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- बैंक खाता विवरण
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदक आवेदन पत्र भरके और सभी दस्तावेजों को संलग्न करे।
- फिर, हरियाणा के जिला / तालुका में सामाजिक कल्याण अधिकारी के यहाँ फार्म जमा करें।
संदर्भ और विवरण
- हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए
http://socialjusticehry.gov.in/
- हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें
http://socialjusticehry.gov.in/schemes/WIDOW_AND_DESTITUTE_WOMEN_PENSION.pdf
- हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म