हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना हरियाणा ( Vidhwa Pension Yojana Haryana) शुरू की गई है| हरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
इस योजना द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को 1800 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान करवाई जाएगी| हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Haryana Widow Pension Yojana) मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू की गई है|
इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करवाना है| इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Haryana Vidhwa Pension Yojana) शुरू की जा रही है|
विधवा पेंशन योजना हरियाणा | Vidhwa Pension Yojana Haryana
- इस योजना द्वारा विधवा महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा|
- राज्य की विधवा महिलाओं को इस योजना के तहत 1800 रुपए की सहायता राशि प्रदान करवाई जाएगी|
- इस योजना का लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन आप अटल सेवा केंद्रों में करवा सकते हैं|
- ई दिशा द्वारा भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
- इस योजना द्वारा विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा|
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना | Haryana Vidhwa Pension Yojana (जरूरी दस्तावेज)
- पते का सबूत (Address Proof)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक खाते के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन योजना हरियाणा की पात्रता | Widow Pension Yojana Haryana Eligibility
- इस योजना का लाभ विधवा या बेसहारा महिलाओं को ही मिलेगा|
- महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए|
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा|
- जो महिलाएं किसी भी प्रकार की सरकारी या प्राइवेट नौकरी करती हैं|
- वह महिलाएं भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं|
- महिला की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए|
- यदि महिला की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है|
- Official Website :- http://www.socialjusticehry.gov.in/en-US/
समाचार स्रोत: https://www.yojanainfo.in/haryana-vidhwa-pension-yojana/