हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर दी है। मनोहर लाल खट्टर सरकार हरियाणा में प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) का डिमांड सर्वे सभी के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत किफायती घर उपलब्ध कराने के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण का आयोजन करेगी। शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए मांग सर्वेक्षण किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने यह जानकारी प्रदान की है कि 17 जून, 2015 तक के राज्य के निवासियों के लिए मांग सर्वेक्षण जल्द शुरू होगा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग, कम आय वाले समूह के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग के लोग किफायती घर बनाने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
हरियाणा में प्रधान मंत्री आवास योजना के डिमांड सर्वे के लिए आवश्यक कागजात और योग्यता
हरियाणा में प्रधान मंत्री आवास योजना के मांग सर्वेक्षण के लिए आवश्यक योग्यता और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण है।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग कम आय वाले समूह और मध्यम आय वर्ग के लोग प्रधान मंत्री आवास योजना हरियाणा के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक का आधार कार्ड और एक बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक के नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्के घर नहीं होने चाहिए।
- किसी अन्य केंद्रीय या राज्य प्रायोजित आवास योजना के तहत आवेदक ने लाभ न लिया हो।
हरियाणा सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत किफायती घरों के पात्र होने की पहचान करने के लिए राज्य के शहरी इलाकों में एक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है।