डॉ.बी. आर. अंबेडकर की 125 वीं जयंती के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबार दास ने झारखंड में विधवाओं के लिए भीमराव अम्बेडकर आवास योजना शुरू की है। भीमराव अम्बेडकर आवास योजना में सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में एक घर बनाने के लिए 75,000 / -और सादा क्षेत्रों में 70000 रुपये विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है।वित्तीय सहायता झारखंड के जिलों में समाज में समानता और सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू हुई, ताकि सभी संविधान में दर्ज किए गए विकास को सुनिश्चित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में सरकार 80 करोड़ रूपये के बजट के आवंटन के साथ 11000 घरों का लक्ष्य बना रही है।
लाभार्थियों को अपने बैंक खातों में सीधे उनकी राशि मिलेगी और सरकार इस राशि को तीन किस्तों में वितरित करेगी जीवन को आसान और स्वतंत्र बनाने के लिए सभी पात्र महिलाओं को सहायता मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। झारखंड सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है और यह योजना विधवा की मदद करती है, जो अपने घर का निर्माण करती हैं। जो उन्हें सीधे अपने जीवन को आसान बनाने में मदद करेगी।
भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लाभ
- झारखंड राज्य में विधवा महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा।
- सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में एक घर बनाने के लिए 75,000 / -रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- झारखंड जिलों में सादा क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 70000 रुपये की वित्तीय सहायता।
भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लिए पात्रता
- आवेदक झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदक झारखंड के तालुक / जिले में ग्राम पंचायत या जिला परिषद में संपर्क कर सकते हैं।
- आवेदक झारखंड में कलेक्टर कार्यालय में भी जा सकते हैं।
संदर्भ और विवरण
- भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें http://www.jharkhand.gov.in/