भारत सरकार द्वारा चलाई योजनाओं में से अटल पेंशन योजना भारत के लोगों के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है | इस योजना में आवेदन करने वाले लोगों की उम्र 60 साल होने पर उन्हें 1000 से 5000 रूपये तक प्रति माह पेंशन के रूप में आवेदक को दिए जाएँगे | इस योजना के लिए भारत के गरीब नागरिकों और श्रमिकों को शामिल किया गया है| आवेदको को पेंशन उनके द्वारा जमा की गयी राशी के अनुसार दी जाएगी |
सरकार का योगदान
भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक यानि 5 साल तक देश के लोगों को पेंशन का प्रीमियम जमा करने में योगदान प्रदान कर रही है| जिन लोगों ने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच इस का आवेदन किया है या जिन लोगों को किसी अन्य तरह की पेंशन नहीं मिल रही है या फिर जो आयकर नहीं देते हैं इस योजना के तहत पेंशन के पात्र हैं| सरकार अटल पेंशन योजना के तहत प्रीमियम जमा करने में सहयोग राशी के रूप में 50% की राशी का भुगतान करेगी| जिन लोगों को किसी अन्य तरह की पेंशन मिल रही है वे अटल पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं|
भारत का कोई भी नागरिक पेंशन का लाभ ले सकता है लेकिन उसे इन शर्तों को पूरा करना होगा|
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- आवेदक का एक बचत खाता किसी भी बैंक में या फिर डाकघर में होना जरुरी है|
अटल पेंशन योजना की समय-समय पर जानकारी के लिए आवेदक बचत खाते से अपना मोबाईल नंबर और आधार कार्ड जोड़ सकता है| अटल पेंशन योजना के लिए आधार कार्ड जरुरी नहीं है|
आखिर लोगों के लिए पेंशन जरुरी क्यों है
- लोगों की 60 वर्ष के बाद भी एक निशचित आय होती रहेगी|
- घर में किसी कम करने वाले के ना होने पर|
- गुजारा करने के लिए होने वाले खर्च में सहायता मिलेगी|
- लम्बी जिंदगी गुजारने में मदद|
- बुढ़ापे में निशचित पेंशन मिलने से सम्मान जनक जीवन जीना आसान |
अटल पेंशन योजना के लाभ :- अटल पेंशन योजना के तहत सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे रही है| यदि पेंशन योगदान के समय वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इसकी कमी सरकार पूरा करेगी और यदि पेंशन योजना के तहत वास्तविक रिटर्न पेशन की न्यूनतम गारंटी से अधिक हुआ तो बढ़ा हुआ लाभ लाभार्थी के खाते में जमा कर दिया जाएगा |
सरकार योजना के तहत 50%या 1000 रूपये प्रति वर्ष जो भी कम हो प्रीमियम जमा करने में सहयोग राशी के रूप में प्रत्येक आवेदक को प्रदान करेगी | इसका लाभ जिन लोगों ने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 का बीच इस योजना में शामिल हो चुके हैं तथा जो किसी अन्य य्तारह की पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों या फिर आयकर दाता नहीं हैं| सरकार सहयोग राशी वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 साल तक प्रदान करेगी |
वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आवेदक योगदान एव उसपर मिलने वाले रिटर्न पर आयकर में लाभ पाने का हक़दार है | अटल पेंशन योजना के तहत सालाना प्रीमियम पर भी टेक्स नहीं लगेगा और आवेदक की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है तथा उस पर उन्हें उचित ब्याज भी मिलता है इसी तरह की टेक्स में छुट अटल पेंशन योजना के आवेदकों को दी जा रही है|
अटल पेंशन योजना में खाता खोलने की प्रक्रिया
- आवेदक को अपने बैंक या डाकघर में संपर्क करना होगा या फिर नया खाता खोलना होगा |
- आवेदक अपने डाकघर या बैंक कर्मचारी की मदद से अटल पेंशन योजना का पंजीकरण फार्म भर सकता है |
- अटल पेंशन योजना की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आधार/मोबाइल नंबर पंजीकरण करना होगा |
- प्रीमियम जमा करने के लिए बैंक या डाकघर में कभी भी प्रीमियम से अधि राशी जमा होनी चाहिए |
कैसे प्रीमियम जमा करें
प्रीमियम का भुगतान मासिक/तिमाही/छमाही अंतराल पर बचत बैंक खाता/डाकघर बचत खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से जमा किया जाएगा | मासिक/तिमाही/छमाही प्रीमियम मासिक पेंशन और प्रवेश के समय आवेदक की उम्र पर निर्भर करता है | अटल पेंशन योजना के तहत प्रीमियम महीने के किसी भी दिन बैंक या डाकघर के खाते से जमा कर सकते हैं| मासिक प्रीमियम की दशा में पहले महीने की किसी भी दिन या तिमाही प्रीमियम की दशा में तीसरे महीने के पहले महीने के किसी भी दिन या छमाही प्रीमियम की दशा में छठे महीने के पहले महीने के किसी भी दिन जमा कर सकते हैं |
प्रीमियम ना जमा करने की दशा में
आवेदक को विलम्ब शुल्क से बचने के लिए हमेशा अपने बचत खाते में या डाकघर बचत खाते में पर्याप्त राशी रखनी होगी | मासिक/तिमाही/छमाही प्रीमियम बचत बैंक /डाकघर बचत बैंक खाते में महीने/तिमाही/छमाहीकी पहली तारीख को जमा कराया जा सकता है | खाते में पूरी राशी ना होने पर आवेदक दोषी होगा और प्रीमियम के साथ विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा | प्रीमियम में देरी होने पर हर 100 रूपये पर 1 रूपये प्रति माह का भुगतान करना होगा | प्रीमियम की तिमाही/छमाही क़िस्त में भी देरी होने पर भी इससे अधिक शुल्क ब्याज जोड़कर वसूला जाएगा | शुल्क से एकत्र ब्याज की राशी आवेदक की पेंशन का हिस्सा होगी | एक से अधिक मासिक/तिमाही/छमाही क़िस्त के बाकि होने पर पैसों के आधार पर जमा किया जाएगा | किसी भी मामले में प्रीमियम राशी के साथ अतिदेय राशी जमा किया जा सकता है | यह बैंक की आतंरिक प्रक्रिया होगी | प्रीमियम की वसूली खाते में उपलब्ध राशी के अनुसार की जाएगी | रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों के लिए आवेदक के खाते से कटौती एक आवधिक आधार पर किया जाएगा। सरकार का सह योगदान पाने के लिए आवेदक को प्रीमियम समय पर जमा करना होगा |
अटल पेंशन योजना के तहत निकासी की प्रक्रिया
60 साल पुरे होने पर
60 साल पुरे होने पर आवेदक अपने बैंक में गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए या अधिक मासिक पेंशन के लिए अगर निवेश रिटर्न अटल पेंशन योजना के एम्बेडेड गारन्टीड रिटर्न की तुलना में अधिक हो | मासिक पेंशन के बराबर राशी आवेदक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी के नामित को दी जाएगी | पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक जमा पेंशन का पैसा नॉमिनी लेने का पात्र होगा |
60 साल के बाद किसी वजह से मृत्यु होने पर
60 साल के बाद आवेदक की मृत्यु के बाद वही पेंशन पति या पत्नी को दी जाएगी और दोनों की मृत्यु के बाद 60 स्ला की जमा पूंजी नामित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी |
60 साल से पहले निकलने पर
यदि आवेदक 60 साल से पहले अटल पेंशन योजना से बहार निकलता है तो उसे किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिलेगा और उसकी जमा पूंजी पर मिले ब्याज के साथ खाते के रखरखाव शुल्क को काटने के बाद उसका पैसा वापस किया जाएगा |
60 साल से पहले आवेदक की मृत्यु होने पर :-
60 साल से पहले आवेदक की मृत्यु होने पर अटल पेंशन योजना के खाते की अवधि 60 साल पुरे होने पर आवेदक पत्नी या पति की मृत्यु के बाद नामित उसी पेंशन का हक़दार होगा |
दोनों की मृत्यु के बाद
अटल पेंशन योजना के तहत पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद पूरी जमा राशी नामित को लौटा दी जाएगी |
अन्य महतवपूर्ण बातें
- अटल पेंशन योजना के खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि आवेदक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगें। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है।
- एक आवेदक केवल एकअटल पेंशन योजना का खाता खोल सकता है| एक से अधिक खातों की अनुमति नहीं है।
- एक आवेदक एक वर्ष के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकता है |
- अटल पेंशन योजना के आवेदकों को पीआरएएन की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर जानकारी सूचित कर दी जायेगी। आवेदक को साल में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा।
- अटल पेंशन योजना का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों को प्रदान किया जाएगा।
- प्रीमियम आवास/स्थान के परिवर्तन के मामले में भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रूकावट के जमा किया जा सकता है।
- अटल पेंशन योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है।
- आवेदक अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड (मासिक/तिमाही/छमाही) को बदल सकते हैं।
Atal Pension Yojana Complete Details : Click Here