हरियाणा में PMAY के मांग सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें ।हरियाणा की राज्य सरकार ने गुरुवार को (1 जून 2017) राज्य में PMAY मांग सर्वेक्षण हरियाणा को केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना नामित महत्वाकांक्षी योजना के तहत शुरू किया है।
पात्र और जरूरतमंद आवेदक इस मांग सर्वेक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। नियम और शर्तों के अनुसार, राज्य का कोई भी पात्र और जरूरतमंद आवेदक जो इस योजना के तहत घर पाने के इच्छुक हैं।15 जुलाई 2017 तक निकटतम नगरपालिका कार्यालयों में जाकर मांग सर्वेक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा में PMAY मांग सर्वेक्षण के लिए आवेदन पत्र शुरू
राज्य के जरूरतमंद आवेदक जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मोड के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन मोड
- आवेदक ऑनलाइन मोड के माध्यम से PMAY मांग सर्वेक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को PMAY यानी http://www.pmaymis.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और PMAY हरियाणा के मांग सर्वेक्षण के लिए आवेदन पत्र भरना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदकों को पंजीकरण की निश्चित अवधि के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभाग कार्यालय में जाकर जमा करना होगा अन्यथा उसका आवेदन स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा।
ऑफ़लाइन मोड
- आवेदक ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक निकटतम नगर निगम कार्यालय से हरियाणा के PMAY मांग सर्वेक्षण का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- फिर आवेदक को उसी स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फार्म को जमा करना होगा।
नोट- PMAY के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए मांग सर्वेक्षण वार्ड-वार किया जाएगा। अगर कोई आवेदक का वार्ड-वार सर्वेक्षण में पंजीकरण के लिए अपने दस्तावेज जमा नहीं कर पाते हैं, तो इस मामले में, वे पंजीकरण दस्तावेज़ 1 जून से 15 जुलाई के भीतर अपने शहर के स्थानीय विकास विभाग में जमा कर सकते हैं।
PMAY डिमांड सर्वे पूरी तरह से मुफ्त है क्योंकि आवेदन फॉर्म जमा करने का कोई शुल्क नहीं है।
PM आवास योजना के चार घटक हैं, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को लाभ मिलेगा –
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
- सस्ती हाउसिंग स्कीम
- घर का संवर्धन या विस्तार
- झोपड़ी पुनर्विकास योजना
पात्रता मापदंड
- ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी -1 और एमआईजी -2 श्रेणियों से संबंधित आवेदक मांग सर्वेक्षण के लिए पात्र हैं।
- आवेदक का आधार कार्ड और एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक का देश में कहीं भी कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक ने पहले से किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो।
- आवेदक 17 जून 2015 से पहले हरियाणा का निवासी या संबंधित शहर या सरकारी विभाग, औद्योगिक इकाई या हरियाणा के श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए।
- अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी जिनके पास पक्के घर नहीं है, इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आईडी प्रूफ (आधार कार्ड)
- बैंक खाता
- निवास प्रमाण पत्र (वोटर आईडी, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पेंशन बुक, आधार कार्ड या कोई भी सरकारी प्रमाणित दस्तावेज़)
- आवेदक की घरेलू आय के साथ स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र और पात्र का नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटो।
- वास्तुकार द्वारा भूखंड, गृह निर्माण या विस्तार तैयार और सत्यापित करने का लेआउट।
- किसी भी सरकारी निकाय या पंचायत द्वारा जारी किए गए भूखंड या संपत्ति बिक्री-खरीद दस्तावेजों, जमबंदी प्रमाण पत्र, नोटरी प्राप्त रसीद या आवंटन पत्र के पंजीकरण दस्तावेज।
हरियाणा में प्रधान मंत्री आवास योजना के मांग सर्वेक्षण का आधिकारिक विज्ञापन